पर्सनल लोन से टैक्स बचाने का सीक्रेट! ऐसा करने से इनकम टैक्स भी बच जाएगा, जानिए कैसे!

व्यक्तिगत लोन कर छूट (Personal Loan Tax Examption) : आजकल हर किसी को कभी न कभी पैसों की जरूरत पड़ती है, और ऐसे में पर्सनल लोन एक आसान उपाय बन जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस लोन का सही इस्तेमाल करके आप इनकम टैक्स भी बचा सकते हैं? जी हां, यह एक ऐसा सीक्रेट है जो बहुत कम लोगों को पता होता है। इस आर्टिकल में हम विस्तार से समझेंगे कि पर्सनल लोन से टैक्स बचाने के तरीके क्या हैं और आप इसका कैसे फायदा उठा सकते हैं।

पर्सनल लोन क्या होता है और इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है?

पर्सनल लोन एक अनसेक्योर्ड लोन होता है, जिसे बैंक या NBFC बिना किसी गारंटी के आपको देते हैं। इस लोन का उपयोग आप अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं, जैसे:

  • मेडिकल इमरजेंसी के लिए
  • शादी या अन्य बड़े फंक्शन्स के लिए
  • घर की मरम्मत या रेनोवेशन के लिए
  • बिजनेस शुरू करने या बढ़ाने के लिए
  • विदेश यात्रा के लिए

अब सवाल ये है कि पर्सनल लोन पर टैक्स कैसे बचाया जा सकता है? आइए, इसे विस्तार से समझते हैं।

पर्सनल लोन पर टैक्स छूट का गणित

पर्सनल लोन पर सीधा टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन इसके उपयोग के आधार पर आप इनकम टैक्स में छूट क्लेम कर सकते हैं। टैक्स बचाने के तीन मुख्य तरीके हैं:

1. अगर पर्सनल लोन से घर खरीदा या बनाया है

यदि आपने पर्सनल लोन लेकर प्रॉपर्टी खरीदी, बनाई या रेनोवेशन कराया है, तो आप इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 24(b) के तहत टैक्स छूट ले सकते हैं।

टैक्स बेनिफिट:

  • ब्याज पर ₹2 लाख तक की छूट सालाना मिल सकती है, यदि प्रॉपर्टी में खुद रहते हैं।
  • अगर प्रॉपर्टी रेंट पर दी गई है, तो पूरी ब्याज राशि पर टैक्स छूट मिलती है।

उदाहरण:
रवि ने पर्सनल लोन लेकर अपने घर की मरम्मत करवाई। उसके लोन का सालाना ब्याज ₹1.5 लाख है। सेक्शन 24(b) के तहत वह इस ब्याज राशि पर टैक्स छूट ले सकता है।

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2. यदि पर्सनल लोन का उपयोग बिजनेस के लिए किया है

अगर आपने पर्सनल लोन लेकर बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, तो आप उस लोन के ब्याज को अपने बिजनेस के खर्च में दिखा सकते हैं। इससे आपकी टैक्सेबल इनकम घट जाएगी और आपको टैक्स में छूट मिलेगी।

टैक्स बेनिफिट:

  • पर्सनल लोन का ब्याज बिजनेस एक्सपेंस माना जाता है और टैक्सेबल इनकम से घटा दिया जाता है।
  • इससे कुल टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है।

उदाहरण:
सपना एक ऑनलाइन बुटीक चलाती हैं। उन्होंने ₹5 लाख का पर्सनल लोन लेकर अपने बिजनेस के लिए मशीनें खरीदीं। अब वह लोन के ब्याज को अपने बिजनेस खर्च में दिखा सकती हैं और टैक्स में छूट पा सकती हैं।

3. अगर पर्सनल लोन से शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स या गोल्ड में निवेश किया है

अगर आप पर्सनल लोन से शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स या गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, तो उस लोन पर दिए गए ब्याज को कैपिटल गेन से घटाया जा सकता है।

टैक्स बेनिफिट:

  • अगर आपने स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या गोल्ड में निवेश किया है और इससे कैपिटल गेन हुआ है, तो आप लोन के ब्याज को खर्च के रूप में क्लेम कर सकते हैं।
  • यह छूट इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 36(1)(iii) के तहत मिलती है।

उदाहरण:
अमित ने पर्सनल लोन से ₹3 लाख का निवेश शेयर मार्केट में किया। उसके लोन का ब्याज ₹30,000 सालाना है। अब जब वह शेयर बेचकर मुनाफा कमाएगा, तो वह इस ब्याज को कैपिटल गेन से घटाकर टैक्स छूट क्लेम कर सकता है।

किन चीजों पर टैक्स छूट नहीं मिलेगी?

हालांकि पर्सनल लोन पर कई जगहों पर टैक्स बेनिफिट मिलता है, लेकिन कुछ स्थितियों में कोई छूट नहीं मिलती:

अगर आपने पर्सनल खर्च जैसे घूमने-फिरने, शादी, गिफ्ट खरीदने, कार खरीदने या अन्य गैर-इन्वेस्टमेंट कार्यों के लिए लोन लिया है, तो आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा।

ध्यान दें:

  • सिर्फ ब्याज पर ही टैक्स छूट मिलती है, लोन की मूल राशि (प्रिंसिपल अमाउंट) पर नहीं।
  • आपको टैक्स छूट क्लेम करने के लिए बैंक स्टेटमेंट और ब्याज प्रमाण पत्र दिखाना होगा।

पर्सनल लोन से टैक्स बचाने के 5 स्मार्ट टिप्स

  • घर खरीदने या रेनोवेशन के लिए लोन लें – सेक्शन 24(b) के तहत छूट मिलती है।
  • बिजनेस में इन्वेस्ट करें – ब्याज को बिजनेस खर्च में दिखाकर टैक्स बचाएं।
  • शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें – ब्याज को कैपिटल गेन से घटा सकते हैं।
  • सभी जरूरी डॉक्युमेंट्स रखें – लोन एग्रीमेंट, बैंक स्टेटमेंट और ब्याज प्रमाण पत्र की जरूरत होगी।
  • टैक्स एक्सपर्ट की सलाह लें – अपने मामले में अधिकतम टैक्स छूट कैसे मिलेगी, यह समझने के लिए एक वित्तीय सलाहकार से संपर्क करें।

पर्सनल लोन सिर्फ एक लोन ही नहीं, बल्कि टैक्स सेविंग का भी एक बेहतरीन जरिया हो सकता है।
अगर आप इसे घर खरीदने, बिजनेस बढ़ाने या निवेश करने में सही तरीके से उपयोग करते हैं, तो आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को काफी हद तक कम कर सकते हैं।

याद रखें:

  • लोन का सही इस्तेमाल करें, तभी टैक्स बचा सकते हैं।
  • लोन की ब्याज राशि को प्रूफ के साथ दिखाना जरूरी है।
  • टैक्स सेविंग के लिए हमेशा एक्सपर्ट की सलाह लें।

अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी पर्सनल लोन से टैक्स बचाने का यह सीक्रेट जान सकें!

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